विवाहिता की हत्या में पति और सास को सात-सात साल की सजा
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद, संवाददाता। दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या में पति और सास को0 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सितारा देवी की पुत्री ममता का विवाह मऊदरवाजा थान

फर्रुखाबाद, संवाददाता। दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या में पति और सास को अपर जनपद न्यायाधीश संदीप तिवारी ने सात सात साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जनपद हरदोई के बिलगाम थाना अंतर्गत पुन्र्नापुरवा कटरी विलुही निवासी सितारा देवी ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 18 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। सितारा देवी की पुत्री ममता का विवाह मऊदरवाजा थाने के टिकुरियन नगला गांव के शिवकुमार के साथ हुआ था। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था। मगर ससुरालीजन इससे संतुष्ट नही थे और ममता से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मंाग करने लगे।
बाइक देने में असमर्थता जतायी तो प्रताड़ित करने लगे। ममता की सूचना पर कई बार ससुरालीजनों को समझाने का प्रयास किया गया। मगर प्रताड़ित करने से बाज नही आये। एक जून 2020 को ममता के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी गयी। पडोसियों से इसकी जानकारी हुयी। जब परिवारीजनों के साथ टिकुरियन नगला गांव में पहुंची तो गांव के बाहर एक बाग में पुत्री ममता जली हुयी अवस्था मेें पड़ी थी। उसके पास ससुराल का कोई व्यक्ति नही था। सितारा ने बताया कि परिवारीजनों की मदद से लोहिया अस्पताल में ममता को लेकर पहुंची। यहां से ममता को सैफई अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सैफई में 15 जून 2020 को ममता की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। न्यायाधीश ने विवाहिता की हत्या में पति शिवकुमार और सास नन्हीं देवी को सात सात साल की सजा सुनायी है।
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