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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़इटावाCourt Sentences Three Men to Three Years for Assaulting Police Team in Etawah

पुलिस टीम पर हमला करने के तीन आरोपियों को तीन साल की सजा

इटावा में तीन आरोपियों को 22 साल पुरानी घटना में पुलिस टीम पर हमले के लिए तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला 14 सितंबर 2002 को भरथना क्षेत्र के गांव रतहरी में हुआ था, जब पुलिस टीम विवाद की जांच...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाThu, 19 Sep 2024 06:30 PM
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इटावा। संवाददाता गांव में जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला करके मारपीट करने व पुलिस की वर्दी फाड़ने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने तीन तीन साल की सजा सुनाई है। घटना 22 साल पहले भरथना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।

भरथना के एसआई राकेश कुमार ने क्षेत्र के गांव रतहरी ने अपने व टीम पर हुये हमले की रिपोर्ट 15 सितंबर 2002 को दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह महावीर व मुन्नालाल के बीच चल रहे विवाद की जांच करने टीम के साथ गांव गये थे। 14 सितंबर की रात को जांच के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। लाठी डंडों से मारपीट के साथ ही वर्दी भी फाड़ दी गयी थी। पुलिस ने 7 सीएलए समेत संगीन धाराओं में मुन्नालाल पुत्र भगवत दयाल, केदारनाथ पुत्र कल्लू, शिव सिंह पुत्र केदारनाथ, लाल बहादुर पुत्र जगदीश, गौतम पुत्र अमर सिंह सभी निवासी रतहरी भरथना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना की। विवेचना के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गयी। सुनवाई एसीजेएम कोर्ट नं.एक में हुयी। सुनवायी के दौरान आरोपी केदारनाथ का निधन हो गया। इससे मुकदमे से उनका नाम हटा दिया गया। बचे हुये तीनों के खिलाफ सुनवायी करते हुये न्यायाधीश उमेश यादव ने आरोप सही माने और तीनों आरोपियों को तीन तीन साल की सजा व 3200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

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