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बाघ के हमले में मृतक आश्रित को आरटीजीएस से होगा भुगतान

बिजनौर में बाघ के हमले में मृत महिला के आश्रित परिजनों को मुआवजा राशि आरटीजीएस के माध्यम से दी जाएगी। चैक बाउंस होने के कारण मुआवजा नहीं मिल पाया था। अब दो लाख रुपये की राशि शीघ्र ही आरटीजीएस के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरSat, 24 Aug 2024 04:31 PM
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बिजनौर। बाघ के हमले में मृतक आश्रित परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। यह बात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक द्वारा कही गई है। करीब तीन सप्ताह पहले कालागढ़ की केंद्रीय कालोनी स्थित मकान के आंगन में घुसकर बाघ ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया था। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा मृतका के अंतिम संस्कार से पहले एक अगस्त को उसके आश्रित परिजनों को मुआवजे की किश्त दो लाख का चेक सुपुर्द किया गया था। लेकिन चैक बाउंस होने के कारण तीन सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद पीड़ित परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं मिल सका। मृतका के रिश्तेदार अनिल कुमार का कहना है कि चैक भुगतान नहीं हो पा रहा है। पीड़ित परिजनों द्वारा विभागीय अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बाद चैक के स्थान पर आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस सम्बंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक डी नाइक का कहना है कि तकनीकी खराबी के चलते ओटीपी न मिलने के कारण चैक के भुगतान में समस्या हो रही है। चैक के स्थान पर अब विभाग द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से प्रभावित परिवार को दो लाख रूपए भेजे जा रहे हैं। शीघ्र ही पीड़ित परिजनों को भुगतान मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कालोनी में चार बाघों की मौजूदगी का हवाला देते हुए कहा है कि गश्ती दलों को सतर्क किया गया है।

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