Brothers Sentenced to Life Imprisonment for Killing Father and Stepmother पिता व सौतेली मां की हत्या मामले में सगे भाइयों को उम्रकैद, Basti Hindi News - Hindustan
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पिता व सौतेली मां की हत्या मामले में सगे भाइयों को उम्रकैद

Basti News - बस्ती की अपर सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने पिता और सौतेली मां की हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों भाइयों ने हत्या का अपराध कबूल किया और उनके खिलाफ सबूतों के आधार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीSun, 18 May 2025 03:37 PM
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पिता व सौतेली मां की हत्या मामले में सगे भाइयों को उम्रकैद

बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने पिता व सौतेली मां की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी मुकदमा हर्रैया थाने में तैनात एसआई जय प्रकाश मिश्रा ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उन्हें पांच जनवरी 2018 को राजेश चौहान, राजेंद्र चौहान पुत्रगण स्व. हृदय राम चौहान निवासी महुघाट, थाना हर्रैया ने घटना की सूचना दिया।

वह उन्हें साथ लेकर घटना स्थल ग्राम महूघाट पहुंचे जहां पर एसआई संजय यादव व अन्य पुलिस वाले मौजूद थे। राजेश व राजेंद्र ने अपने पिता हृदय राम चौहान व सौतेली माता सुनीता देवी के मकान के बरामदे में पड़े शव दिखाए। उनकी कुल्हाड़ी से सिर पर बार बार प्रहार कर हत्या की गई थी। बताया कि हम दोनों भाइयों ने हत्या किया है। आला ए कत्ल कुल्हाड़ी को अपने हाथों से उठाकर बरामद कराया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना के संबंध में जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि परिवार में सौतेली मां को लेकर आए दिन विवाद हुआ करता था। परिवार में काफी दिनों से तनाव चल रहा था। पुलिस ने दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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