बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प
Banda News - बदौसा के ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान ने बताया कि जेआरसी ने कानूनी हस्तक्षेप के जरिए भारत के 416 जिलों में 250 से अधिक नागरिक संगठनों का गठन किया है। पिछले वर्ष में, दो लाख से अधिक बाल विवाह रुकवाए गए...

बदौसा। बदौसा स्थित ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान के निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि जेआरसी कानूनी हस्तक्षेप के जरिए बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 416 जिलों में 250 से भी ज्यादा नागरिक संगठन बनाये जा चुके हैं, जिससे पिछले वर्ष में दो लाख से ज्यादा बाल विवाह रुकवाने में कामयाबी मिली है। आगनवाड़ी, आशाबहू, ग्राम प्रधान, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से परिवारी जनों को समझा बुझा कर जिले के 120 बाल विवाह रुकवाए हैं। बताया कि यह संगठन 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। संगठन के निदेशक ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें शामिल होने वाले बाराती और लड़की पक्ष के लोगों के अतिरिक्त कैटरर ,साज सज्जा करने वाले डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंडबाजा वाले , मैरिज हाल के मालिक और विवाह सम्यन्न करने वाले पंडित और मौलबी को भी अपराध में शामिल माना जायेगा, और उन्हें सजा व जुर्माना हो सकता है ।
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