बालिका से छेड़खानी के दोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास
Azamgarh News - आजमगढ़ में एक नौ वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी हरिनाथ पांडेय को तीन वर्ष की कठोर कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। इस मामले में पीड़िता को आधी धनराशि देने का...

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नौ वर्षीय बालिका से छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को तीन वर्ष कठोर कारावास तथा तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के भरकचिया गांव में हरिनाथ पांडेय आटा चक्की चलाता था। 12 मार्च 2015 को दिन में अपराह्न लगभग 3:30 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ गेहूं पिसवाने के लिए हरिनाथ पांडेय की आटाचक्की पर गई थी।
हरिनाथ ने पीड़िता के भाई से कहा कि तुम बाहर साइकिल के पास रहो। बहाने से पीड़िता को अंदर बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता रोते हुए वहां से घर पहुंची। उसने घरवालों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां आटाचक्की पर उलाहना देने गई तो हरिनाथ ने उसे जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरिनाथ पांडेय को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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