दलित के साथ मारपीट में दोषी को दो वर्ष की जेल, छह हजार रुपए जुर्माना
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में, विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने दलित अजय पर हमला करने के मामले में दोषी मासूक अली को दो वर्ष की सजा और छह हजार रुपए का अर्थदंड दिया। यह घटना सात वर्ष पूर्व हुई थी। अजय को बाल काटने...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित के साथ मारपीट में दोषी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने दो वर्ष का कारावास के साथ छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व भीटी थाना क्षेत्र का है। गौरा सुगौटी निवासी अजय पुत्र बुद्धिराम को आठ अप्रैल 2018 को बाल काटने के विवाद में मारापीटा गया था। दामोदरपुर में अजय नाई की दुकान किया था और घटना की शाम को दामोदरपुर सुगौटी निवासी मासूक अली पुत्र नियामत अली ने पहले बाल न काटने मारपीट किया। सिर में गम्भीर चोट आने से अजय बेहोश हो गया और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
सत्र परीक्षण के दौरान सुदीप मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दलित के साथ मारपीट में दोषी मासूक अली को दो वर्ष के कारावास के साथ दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अन्य धाराओं में भी न्यायाधीश ने दोषी को अलग-अलग दंड से दंडित करते हुए चार हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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