Court Denies Bail in Minor Girl Murder Case in Ambedkarnagar किशोरी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, Ambedkar-nagar Hindi News - Hindustan
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किशोरी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई। मामला तीन महीने पहले बसखारी थाना क्षेत्र में हुई घटना का है, जहां 18 जनवरी को कुमारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरTue, 29 April 2025 02:01 AM
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किशोरी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नाबालिग बालिका की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला तीन माह पूर्व बसखारी थाना क्षेत्र का है। बसखारी थाना क्षेत्र से कुमारी आर्या तिवारी का अपहरण बीते 18 जनवरी को केवटहिया कौड़ाही निवासी सिकन्दर निषाद के यहां नेवासे पर रहने वाले जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के बरौना निवासी आशीष निषाद पुत्र राम अशोक निषाद ने कर लिया था। दौरान विवेचना उसका शव तालाब में पाया गया और हत्या की धारा बढ़ाई गई। कौड़ाही निवासी विशाल पुत्र समरजीत द्वारा सत्र न्यायालय में दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में दलीलें दी। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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