सात बंदियों ने केस की पैरवी को अधिवक्ता उपलब्ध कराने की लगाई गुहार
Aligarh News - फोटो : - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार में

फोटो : - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जिला कारागार में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सात बंदियों ने निश्शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। एडीजे व प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव ने कहा कि जिन विचाराधीन बंदियों की जमानत हो चुकी है, मगर जमानत बंध पत्र दाखिल न होने के कारण रिहाई नहीं हो पा रही है। वह न्यायालय में जमानत बंध पत्र दाखिल कराएं। यदि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नही है तो प्रार्थना पत्र दें।
इसके अलावा किसी के पास अधिवक्ता न हो तो उसके वाद की पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निश्शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। आठ बंदियों ने जमानत बंध पत्र दाखिल करने में असमर्थता जताई। इसके बाद सचिव ने महिला बैरक का निरीक्षण किया। उनसे पूछा गया कि उनके बच्चों को भोजन के रूप में क्या चीज उपलब्ध कराई जाती है। एक बंदी ने बताया कि छह शिशुओं में से प्रत्येक शिशु को आधा लीटर दूध का पैकेट, एक केला, बिस्कुट व भोजन दिया जाता है। एक सजायाफ्ता बंदी ने कहा कि न्यायालय ने उसके ऊपर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसे भरने में वह अक्षम है। सचिव ने मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान जेलर कमलेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर राजकुमार, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जगदीश सारस्वत, डिप्टी चीफ इंद्रजीत सिंह चड्ढा, कृष्ण कुमार, पूजा सैनी, एडीआर सेंटर में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक मनोज कुमार, ऑपरेटर राहुल कुमार, अरुणी सिंह उपस्थित रहे।
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