चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह कैद
चेक डिसऑनर के मामले में अशोक सिंह को दोषी मानते हुए अदालत ने छह महीने की कारावास और 1,72,500 रुपये का जुर्माना लगाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अशोक ने भूखंड की रजिस्ट्री का वादा कर डेढ़ लाख रुपये...
Newswrap हिन्दुस्तान, आगराMon, 16 Sep 2024 12:00 PM
Share
चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित अशोक सिंह निवासी एत्मादुद्दौला को दोषी पाते हुए अदालत ने छह माह के कारावास और 1,72,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ब्रजेश राणा निवासी जलेसर रोड टेढ़ी बगिया ने मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपित ने वादी से भूखंड की रजिस्ट्री करने का वादा कर डेढ़ लाख रुपये लिए थे। रजिस्ट्री नहीं करने पर उसने अपनी रकम वापस मांगी। आरोपित ने डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। नोटिस के बाद भी आरोपित ने भुगतान नहीं किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।