PAN-Aadhaar linking Deadlineअब तक आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो अज 30 जून तक ₹1000 का चार्ज देकर लिंक कर लें। आइए जानें कि अगर आप अपने आधार को लिंक नहीं कर पाए तो क्या होगा?
किसी भी व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड में नाम अलग-अलग तरीके से लिखे हो सकते हैं, या जन्मतिथि अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा जेंडर की जानकारी भी गलत सकती है। ठीक करने के बाद लिंक कराया जा सकता है।
पैन-आधार को जोड़ने से लेकर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने तक कई ऐसे काम हैं जो आपको इस महीने पूरा करने की आवश्यकता है। याद रखें कि अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तो आपको दिक्कत होगी।
क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है? अगर नहीं! तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी देरी की वजह से आप अपने पैन कार्ड से हाथ धो बैठें।
आपके वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं।
अगर आपने भी अब तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी करदाताओं को समय से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए वार्निंग दी है।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो सचेत हो जाइए। इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है।
आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 30 जून से पहले कर लें।
PAN-Aadhaar Link:अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।
अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए है! सरकार ने आपके पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 घोषित की है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको 1000 रुपये की लेट फी का