Hindi Newsबिजनेस न्यूज़PAN AADHAAR Link last date How to solve problems in linking PAN Aadhaar

PAN-Aadhaar लिंक करने में आ रही दिक्कतों को ऐसे दूर करें

किसी भी व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड में नाम अलग-अलग तरीके से लिखे हो सकते हैं, या जन्मतिथि अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा जेंडर की जानकारी भी गलत सकती है। ठीक करने के बाद लिंक कराया जा सकता है।

Drigraj नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो।, Fri, 30 June 2023 12:47 AM
share Share
पर्सनल लोन

PAN Aadhar Linking Deadline: पैन को आधार कार्ड (PAN-AADHAAR Link) से जोड़ने की अंतिम तिथि नजदीक है। 30 जून के बाद 1000 रुपये के जुर्माने के साथ इस काम को पूरा करना होगा। इस बीच कई लोगों ने शिकायतें की हैं कि वे तकनीकी दिक्कतों की वजह से दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि पैन और आधार कार्ड में संबंधित व्यक्ति के सभी विवरण का मिलान अनिवार्य है। यदि इसमें किसी भी तरह की त्रुटि या अलग-अलग जानकारी दर्ज की गई होगी तो दोनों को लिंक नहीं कर पाएंगे।

किसी तरह की दिक्कतें आ रही

विभाग का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड में नाम अलग-अलग तरीके से लिखे हो सकते हैं, या जन्मतिथि अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा जेंडर की जानकारी भी गलत सकती है। दोनों दस्तावेजों में जानकारी ठीक करने के बाद पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। यदि इसके बाद भी दिक्कत आती है तो पैन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इसके लिए 50 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऐसे विवरण को अपडेट करें

पैन नंबर में विवरण गलत होने पर

अगर पैन में जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट https://www.protean-tinpan.com/ या https://www.pan.utiitsl.com पर जाना होगा। एनएसडीएल के जरिए पैन को अपडेट करने पर 101 से लेकर 107 रुपये तक का शुल्क लगता है।

आधार कार्ड के लिए

इसके लिए वेबसाइट https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर जाकर आधार में दिए गए विवरण को अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अद्यतन करने की सुविधा दी है।

पैन कार्ड में कैसे अपडेट करें?

  1. - वेबसाइट (https://www.protean-tinpan.com) पर जाएं। होमपेज पर सबसे नीचे की ओर जाएं और चेंज/करेक्शन इन पैन डाटा सेक्शन में जाकर अप्लाई पर क्लिक करें।
  2. - फिर कैटेगरी मेन्यू में जाकर, इंडिविजुअल पर क्लिक करें। इसके बाद नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. - इससे आपका आवेदन पंजीकृत हो जाएगा। विभाग की ओर से आपको मेल भेजा जाएगा, जिसमें लिंक दिया होगा।
  4. - इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। यहां आपको तीन विकल्पों में से “Submit scanned images through e-Sign on NSDL e-gov” पर क्लिक करना है।
  5. - इसके बाद नया पेज खुल जाएगा और यहां आप पता, नाम, जन्मतिथि और फोटो को बदल सकते हैं। इसके आपको जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे।
  6. - फिर पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहां आप ड्राफ्ट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:  पैन-आधार लिंक है या नहीं, इस तरह करें चेक, जानें लेट फीस के साथ लिंकिंग प्रोसेस
पैन कार्ड को जाएगा निष्क्रिय

यदि कोई करदाता 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उसकी पैन संख्या निष्क्रिय हो जाएगी। इससे संबंधित करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा। इसके अलावा उससे टीडीएस और टीसीएस भी अधिक दर पर लिया जाएगा। पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भुगतान के 30 दिन के अंदर पैन को फिर शुरू किया जा सकेगा।

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें