Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PAN Aadhaar Linking Deadline Today is the last day to link PAN Aadhaar do it now or you will have to repent

PAN-Aadhaar Linking Deadline:पैन-आधार लिंक करने का आज आखिरी दिन, अभी करें वरना पड़ेगा पछताना

PAN-Aadhaar linking Deadlineअब तक आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो अज 30 जून तक ₹1000 का चार्ज देकर लिंक कर लें। आइए जानें कि अगर आप अपने आधार को लिंक नहीं कर पाए तो क्या होगा?

Drigraj Madheshia लाइव हिनदुस्तान, नई दिल्लीFri, 30 June 2023 08:35 AM
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PAN Aadhaar Linking Last Date 1000 रुपये जुर्माने के साथ 30 जून यानी आज पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन है। जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें आज ही प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को अधिक समय देने के लिए इसे बढ़ा दिया था।

इनकम टैक्स रुल्स के मुताबिक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 30 जून तक ₹1000 का चार्ज देकर लिंक कर सकते हैं। ये रही विभाग की बात। आइए जानें कि अगर आप अपने आधार को लिंक नहीं कर पाए तो क्या होगा?

पैन से आधार लिंक नहीं होने का नुकसान

  • आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा
  • पेंडिंग टैक्स रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा।
  • टीडीएस कटौती उच्च दर पर होगी।
  • टीसीएस को हायर रेट पर कलेक्ट करने की आवश्यकता होगी।

;यह भी पढ़ें: PAN-Aadhaar लिंक करने में आ रही दिक्कतों को ऐसे दूर करें

लिंक करते समय आने वाली दिक्कतें

आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को उन कुछ कारणों के बारे में सचेत किया है, जो आधार को पैन से लिंक करने में फेल होने का कारण बन सकते हैं। पैन को आधार से जोड़ते समय डेमोग्राफी मिसमैच होने के कारण दिक्कत हो सकती है। जैसे पैन और आधार में नाम,  जन्म की तारीख और लिंग।

इन वेबसाइटों पर जाकर पैन विवरण अपडेट कर सकते हैं

यूटीआईआईटीएसएल: https://www.pan.utiitsl.com

यूआईडीएआई की वेबसाइट :https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update 

डेमोग्राफी ठीक होने के बाद, यूजर ई-फाइलिंग पोर्टल - https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर पैन-आधार को लिंक करने का प्रयास कर सकते हैं। 

आधार-पैन लिंकेज किसके लिए अनिवार्य नहीं है?

  • पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के नागरिकों पर लागू नहीं होती।
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट पर।
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पर।
  • भारत का नागरिक नहीं होने पर।

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