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31 मार्च के बाद इनवैलिड हो जाएगा आपका पैन कार्ड; इन स्टेप्स को फॉलो करके करें अपने पैन को आधार से लिंक

आपके वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड और आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 26 Dec 2022 07:12 AM
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आपके वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, दो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। चूंकि दोनों डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए सभी के लिए दोनों डेटाबेस को लिंक करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए दोनो डॉक्यूमेंट को लिंक करना मेंडेटरी कर दिया था। हलांकि, पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट पहले 31 मार्च, 2020 थी लेकिन केंद्र ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया था।

हालांकि, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसे देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की। डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिनका भी पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अगले साल मार्च के लास्ट तक आधार से लिंक्ड नहीं होगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

 

 

ऐसे नागरिक आते हैं छूट की श्रेणी में 
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, सभी पैन होल्डर्स के लिए, जो ‘छूट की श्रेणी’ में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना मेंडेटरी है। मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 'छूट की श्रेणी' में असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है और उनकी उम्र 80 साल या इससे अधिक हो।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 30 मार्च को एक सर्कुलर में कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड बंद हो जाता है, तो उन्हें I–T एक्ट के तहत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, आप I-T रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। वहीं टैक्सपेयर को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके लिंक कर सकते हैं।

आधार को पैन से लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
1.सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल, https://incometaxindiaefiling.gov.in/ को ओपेन करें। 
2.अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करें। आपका पैन ही आपका user id है।
3.अब आप इसे User ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉग इन करें।
4.अब आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर  ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
5. इसके बाद आप स्क्रीन पर अपने पैन और आधार के डिटेल्स को वेरिफाइ करें।
6.अगर आपका डिटेल्स मैच करता है तो आप अपने आधार नंबर को लिंक करें और “link now” बटन पर क्लिक करें। 
7. अब आपके पास एक पॉप-अप मैसेज आएगा जो आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से लिंक हो गया है।

(फोटो क्रेडिट-deccanchronicle.com)

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