Hindi Newsपंजाब न्यूज़Sambhu Border Will not Open Punjab Haryana Officers and Farmers Meeting Inconclusive

अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, पंजाब- हरियाणा के अफसरों और किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा

  • पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर के बन्द होने के कारण लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। व्यापारियों के काम धंधे बन्द पड़े हैं और लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 21 Aug 2024 05:33 PM
share Share

किसानों के आंदोलन के चलते पिछले छह महीने से बंद शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह अभी नहीं खुल सकेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा था लेकिन आज पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग में पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, शौहकत अहमद पर्रे व हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे और इस मुद्दे पर मंथन हुआ लेकिन मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं, कल यानी वहीं, गुरुवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

हम दिल्ली बिना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगेः डल्लेवाल

एक घंटे तक चली मीटिंग में किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा सरकार और पुलिस की तरफ से रोका गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार रास्ता खोलती है लोगों को फायदा होगा और हम भी दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली बिना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगे क्योंकि यह ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही किसानों के घर हैं। सर्दी, गर्मी कई तरह का मौसम होता है। हमें दिल्ली में राशन पानी की जरूर भी पड़ेगी। ऐसे में ट्रैक्टर को साथ लेकर जाना हमारी मजबूरी है लेकिन हरियाणा पुलिस कह रही है कि आप बिना वाहनों के दिल्ली जाओ। उन्होंने बताया कि हमने अपना पक्ष प्रशासन के समक्ष रख दिया है। प्रशासन ने कहा है कि जल्दी ही दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी।

कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी तय

पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर के बन्द होने के कारण लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। व्यापारियों के काम धंधे बन्द पड़े हैं और लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। शंभू बॉर्डर के मामले में सुनवाई 12 अगस्त को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ⁠एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया।इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच सहमति बन जाती है तो सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आज की बैठक के बेनतीजा रहने के कारण अब कल इस मामले में सुनवाई होना तय है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें