मुझपर क्यों लटकी रहे तलवार? प्रोपेगैंडा फैला रही ED; किस मामले पर हाईकोर्ट से बोले पूर्व CM
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली शराब नीति मामले में कथित रूप से 'दुष्प्रचार' फैला रही है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली शराब नीति मामले में कथित रूप से 'दुष्प्रचार' फैला रही है। एजेंसी पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने के शहर की एक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में बार-बार स्थगन की मांग कर रही है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता की वजह से याचिका स्थगित करने का अदालत से आग्रह किया। जिसके बाद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने जस्टिस विकास महाजन की पीठ के समक्ष आपत्ति जताई।
अबतक सात बार लिया स्थगन
चौधरी ने दलील देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने जुलाई से अब तक सात बार स्थगन लिया है और आगामी चुनावों को देखते हुए मामले का तार्किक (लॉजिकल) निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी को अपनी याचिका वापस ले लेनी चाहिए और अदालत से आग्रह किया कि वह 25 जून के अपने आदेश को रद्द करे, जिसमें सभी आरोपियों को जमानत दिए जाने के आधार पर उनकी (केजरीवाल) जमानत पर रिहाई पर रोक लगाई गई थी।
क्यों लटकी रहे तलवार
केजरीवाल के वकील ने कहा, 'मामले को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। वे (ईडी) इसे लंबित नहीं रख सकते। चुनाव आने वाले हैं। यह तलवार उनके (केजरीवाल) ऊपर क्यों लटकी रहनी चाहिए? अगर सभी 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है, तो उनके लिए इसे लंबित क्यों रखा जाना चाहिए? यह एक प्रोपेगैंडा (दुष्प्रचार) है।' दलील के विरोध में ईडी वकील हुसैन ने कहा कि स्थगन से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि केजरीवाल पहले से ही जमानत पर हैं।
21 मार्च को अगली सुनवाई
अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश पर गौर करते हुए अपना आदेश तुरंत वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की। जस्टिस महाजन ने कहा, 'मैं इसे सुनवाई के लिए रखूंगा। कोई पक्षपात नहीं किया गया है। मामले को 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।' ईडी ने अब समाप्त हो चुकी शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
21 जून 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक
20 जून 2024 को दिल्ली की एक अदालत ने प्रत्यक्ष सबूत के अभाव का हवाला देते हुए पूर्व सीएम को ईडी मामले में जमानत दे दी थी, जिसपर 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 घंटे से भी कम समय में रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को अंतरिम जमानत दे दी, जबकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत 'गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता' के पहलू पर तीन सवालों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।