पीएफआई के नेता गलत तरीके से चंदा जुटाने में शामिल, ED ने दाखिल की चार्जशीट
ईडी ने कहा कि आरोपियों ने जांच के दौरान खुलासा किया कि वह PFI के लिए गलत ढंगे से चंदा जुटाने में सक्रिय रहे। अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के जरिए पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध रूप से सक्रिय थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को विशेष अदालत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत के नाम शामिल हैं।
ईडी ने कहा कि आरोपियों ने जांच के दौरान खुलासा किया कि वह पीएफआई के लिए गलत तरीके से नकद चंदा जुटाने में सक्रिय रहे। अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के जरिए पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध रूप में दिखाने की कोशिश की।
सोमवार को संज्ञान लेंगे विशेष न्यायाधीश : कोर्ट में ईडी ने विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार माटा और वकील फैजान खान के माध्यम से आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र पर विशेष न्यायाधीश सोमवार को संज्ञान लेंगे।
जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया : ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी परवेज अहमद ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल करने वाला रवैया अपनाया। ईडी ने पहले कहा था कि परवेज अहमद 2018 से एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था। वह पीएफआई से सहानुभूति रखने वालों से मिला, जबकि कथित तौर पर चंदा देने वाले लोगों के व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेन-देन फर्जी थे।
गौरतलब है कि पिछले दिनों पीएफआई पर शिकंजा कसा गया था। इसके बाद देशभर से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थीं। इनमें संगठन के कई प्रमुख लोग भी शामिल थे।