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दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच फिर बढ़ गया प्रदूषण, ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू

  • ग्रैप की संशोधित अनुसूची की स्टेज-3 के तहत सभी पाबंदियों को दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू किया है, इसके अलावा चरण-I और II की कार्रवाइयां पहले से ही लागू हैं।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीThu, 9 Jan 2025 06:45 PM
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दिल्ली में प्रदूषण एकबार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 9 जनवरी की शाम को राजधानी का एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 357 दर्ज किया गया जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। जिसके बाद शहर में GRAP स्टेज 3 की पाबंदियां एकबार फिर लागू कर दी गई हैं।

इस बारे में जारी एक आदेश के अनुसार इन पाबंदियों को दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जबकि शहर में ग्रैप स्टेज-I और II की पाबंदियां पहले से ही लागू हैं। इससे पहले बुधवार सुबह दिल्ली में एक्यूआई 334 दर्ज किया गया था। जो एक दिन बाद और बढ़ गया।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, जो सर्दियों के दौरान हवा की गति कम होने के कारण और भी अधिक गंभीर हो जाती है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

इस दौरान गुरुवार शाम को सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य स्थानों में पालम पर 6.5 डिग्री, लोधी रोड पर 5.6 डिग्री, रिज क्षेत्र में 6.9 डिग्री, आया नगर में 4.9 डिग्री, गुरुग्राम में 6.1 डिग्री, फरीदाबाद में 5.8 डिग्री, नजफगढ़ में 7.1 डिग्री, NCMRWF (नोएडा) में 6.4 डिग्री, पुसा में 5.1 डिग्री और राजघाट पर 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इससे चार दिन पहले ही एयर क्वालिटी में सुधार होने पर ग्रैप तीन की पाबंदियों को हटाया गया था। बीते महीने भर के दौरान ये तीसरा मौका है जब पाबंदियों को लागू किया गया है। इससे पहले दिसंबर में वायु गुणवत्ता में सुधार आने के बाद पहले ग्रैप 4 और फिर ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया था, लेकिन अब एक्यूआई खराब होने पर ग्रैप तीन की पाबंदियों को फिर से लागू कर दिया गया है।

ग्रैप 3 की पाबंदियों के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों का उपयोग प्रतिबंधित है। हालांकि इसमें विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार शहर का AQI 350 से ऊपर जाने पर एहतियाती उपाय के रूप में ग्रैप स्टेज-III की पाबंदियों को तुरंत लागू करना होता है। साथ ही यदि किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो फिर चरण-IV की पाबंदियों को लागू करना होता है।

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