म्यूजिकल कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य
ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता जिले में होटल, पब, रेस्तरां और बार समेत अन्य सार्वजनिक
ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता जिले में होटल, पब, रेस्तरां और बार समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डीजे समेत विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। अनुमति न लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने जिले के विभिन्न होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार एवं अन्य स्थानों पर म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजन करने के लिए यूपी चलचित्र विनियमन संशोधित अधिनियम के तहत अनुमति लेना जरूरी है। कई बार कार्यक्रमों में अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिसकी प्रशासन को जानकारी भी नहीं होती। अब कार्यक्रम को अनुमति के लिए विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा की समुचित सावधानी के लिए अनापत्ति पत्र भी लेना होगा, ताकि आयोजन के समय किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावना न रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों को छह महीने के कारावास या 20 हजार जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।