Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Cancels Jharkhand High Court Decision on CTET and TET Eligibility for Teacher Recruitment 2023

झारखंड में शिक्षक भर्ती 2023 के मामले में उच्च न्यायालय के फैसला रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के 2023 के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सीटीईटी और टीईटी पास करने वाले झारखंड निवासियों को सहायक शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 30 Jan 2025 09:41 PM
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झारखंड में शिक्षक भर्ती 2023 के मामले में उच्च न्यायालय के फैसला रद्द

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रांची उच्च न्यायालय के 2023 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) या पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले झारखंड के निवासियों को राज्य में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2023 में शामिल होने देने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए ‘स्पष्ट किया है कि सीटीईटी धारक और राज्य टीईटी धारक जिन्होंने हाईकोर्ट के 2023 के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से दाखिल अपील कर विचार करते हुए यह फैसला दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं पर विचार करते हुए सीटीईटी या पड़ोसी राज्यों से टीईटी पास करने वाले प्रतिभागियों को 2023 के शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दे दी थी।

उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 2016 से ही राज्य में टीईटी आयोजित नहीं किया है। साथ ही कहा गया था कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते लगभग 3 से 4 लाख छात्र शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से में भाग लेने से बाहर हो गए है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित करने या सीटीईटी को समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता देने में विफलता के कारण कई योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए हैं।

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