राष्ट्रपति के लिए समय सीमा वाले आदेश पर समीक्षा याचिका संभव
- सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगा सकती है अर्जी नई दिल्ली,

- सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगा सकती है अर्जी नई दिल्ली, एजेंसी।
राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की ओर से समीक्षा याचिका दायर किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि समयसीमा की समीक्षा का अनुरोध करने के अलावा सरकार शीर्ष अदालत के इस आदेश की भी समीक्षा कर सकती है, जिसमें कहा गया था कि यदि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति रोककर रखते हैं तो राज्य सरकारें सीधे संपर्क कर सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस आधार पर समीक्षा याचिका दायर की जाएगी, उस पर विचार किया जा रहा है। यदि सरकार कोर्ट जाती है उसे समीक्षा याचिका जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की उसी पीठ के समक्ष दायर करना होगा, जिसने फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के आठ अप्रैल के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसका हवाला देते हुए सरकारी राजपत्र में 10 लंबित विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया था। अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय करना चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।