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आपराधिक मानहानि मामलाः भाजपा नेता करनैल के खिलाफ याचिका पर तीन अप्रैल को होगी सुनवाई

भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि याचिका पर राउज एवेन्यू अदालत में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैन ने आरोप लगाया कि करनैल ने एक टीवी चैनल पर मानहानिकारक बयान देकर...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 26 March 2025 08:25 PM
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आपराधिक मानहानि मामलाः भाजपा नेता करनैल के खिलाफ याचिका पर तीन अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर राउज एवेन्यू अदालत में अब तीन अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले में बुधवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने याचिका पर विचार करने के लिए तीन अप्रैल का दिन तय किया है। इससे पहले अदालत ने 19 फरवरी को करनैल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि करनैल ने 19 जनवरी को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान मानहानिकारक बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। इसमें उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन के घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया और उनके नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है। साथ ही कहा कि यह संपत्ति भ्रष्टाचार और धन शोधन से अर्जित की गई है। जैन ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा उनके खिलाफ झूठी बातें बताकर उनकी छवि को खराब कर रही हैं।

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