Haryana Extends All India Tourist Permit Validity from 9 to 12 Years प्रदेश में टूरिस्ट परमिट की वैधता 12 साल होगी : अनिल विज, Faridabad Hindi News - Hindustan
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प्रदेश में टूरिस्ट परमिट की वैधता 12 साल होगी : अनिल विज

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने की घोषणा की है। यह निर्णय टूरिज्म क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। मुख्यमंत्री...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादTue, 29 April 2025 12:42 AM
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प्रदेश में टूरिस्ट परमिट की वैधता 12 साल होगी : अनिल विज

चंडीगढ़/फरीदाबाद। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के अनुरूप करते हुए  नौ  साल से बढ़ाकर  12  साल करने का निर्णय लिया है। विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों। सोमवार को जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस आशय के संबंध में मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों परिवहन मंत्री अनिल विज से अम्बाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद परिवहन मंत्री की आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज मिली है।

            परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट के लिए वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढ़ाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। इसी प्रकार, नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल/सीएनजी तथा डीजल वाहनों की अवधि को  नौ  साल से बढ़ाकर  12  साल किया गया है।

            उल्लेखनीय है कि गत दिनों अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से बताया था कि केंद्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं जबकि हरियाणा में इन परमिटस को 9 साल की अवधि थी। इस अवधि को 12 साल करने से सभी हितधारकों को लाभ/फायदा होगा।

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