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गाजियाबाद पुलिस को HC का नोटिस, आरोपी के खिलाफ अखबारों में नोटिस देने से जुड़ा है मामला

  • याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत दिए जाने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने अदालत के निर्देशों की अनदेखी की और 25 दिसंबर 2024 को कई समाचार पत्रों में नोटिस जारी किया गया।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीSat, 15 Feb 2025 08:00 PM
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गाजियाबाद पुलिस को HC का नोटिस, आरोपी के खिलाफ अखबारों में नोटिस देने से जुड़ा है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शामिल एक आरोपी के भाई की याचिका पर गाजियाबाद पुलिस नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईमेल के जरिए पुलिस को अदालत के संरक्षण आदेश के बारे में सूचना देने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया और उसे पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा भी की। जो कि अदालत के आदेश की अवमानना करता है।

आरोपी के भाई और पेशे से वकील काशिफ अतहर द्वारा दायर इस याचिका पर गाजियाबाद के डीसीपी और एसीपी को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एओआर पवन रिले और काशिफ अतहर ने मिलकर याचिकाकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से मामले की पैरवी की।

याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा ट्रांजिट अग्रिम जमानत दिए जाने और उस आदेश को गाजियाबाद पुलिस को भेजे जाने के बावजूद, अधिकारियों ने अदालत के निर्देशों की अनदेखी की और 25 दिसंबर 2024 को कई समाचार पत्रों में नोटिस जारी किया गया।

याचिका के अनुसार 'पुलिस की तरफ से अखबारों में जारी नोटिस में झूठा दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता, उसकी मां और उसकी बहन, जो लव जिहाद से संबंधित मामले में आरोपी हैं, फरार हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी में किसी भी तरह की सहायता के लिए 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई।'

इसके अलावा याचिका में अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 25 दिसंबर 2024 को जारी उस नोटिस को रद्द करने का अनुरोध करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को एक ईमेल भी भेजा था, हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने अबतक उस नोटिस को रद्द नहीं किया है।

इससे पहले वकीलों ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी फराज अत्तर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और यह फराज अत्तर ही है, जिसकी शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई हुई थी और यह सब उसके घर पर ही हुआ था।

24 नवंबर, 2024 को याचिकाकर्ता के भाई ने दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में नोएडा के रेडिसन ब्लू होटल में शिकायतकर्ता की बेटी से सगाई की थी। हालांकि, 11 दिसंबर, 2024 को दर्ज की गई FIR के आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता की बेटी ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली, जिसके कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी मां, भाई और बहन शामिल हैं, के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

बाद में गाजियाबाद पुलिस ने 30 साल की महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने और कथित तौर पर शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के आरोप में 38 साल के फराज अतहर को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस केस के अनुसार महिला ने 11 दिसंबर को गाजियाबाद में अपने घर पर खुद को आग लगा ली थी। बाद में महिला के 70 साल के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोपी की पहचान दिल्ली के शाहदरा निवासी फराज अतहर अली के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल नोएडा में रह रहा है।

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