अमानतुल्लाह खान पहुंचे हाईकोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका डाली है।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मंगलवार को अपने अध्यक्ष पद के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमानतुल्लाह खान की याचिका पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके ओखला आवास पर तलाशी भी ली थी। वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है।
ईडी ने फिलहाल पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी भी शामिल हैं। इनमें जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी के नाम शामिल हैं। ईडी की मानें तो उसकी छापेमारी कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर कथित लाभ से संबंधित आरोपों में की गई थी।
इस दौरान अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। ईडी ने कहा है कि छापेमारी के दौरान कई साक्ष्य जब्त किए गए जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अमानतुल्लाह खान की संलिप्तता का संकेत देते हैं। ये साक्ष्य डिजिटल फार्म में भी थे। ईडी का दावा है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए पैसे बनाए और इसका निवेश अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया।
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