Hindi Newsएनसीआर न्यूज़2.6 lakh vehicles fined for pollution 260 crore rupees recovered in 50 days in Delhi

पलूशन के चलते 2.6 लाख गाड़ियों के कटे चालान, दिल्ली में 50 दिन में हुई 260 करोड़ की वसूली

दिल्ली में गाड़ी वालों पर पलूशन के नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया। इसके तहत बीते 50 दिनों में 2.6 लाख गाड़ियों पर 260 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीMon, 9 Dec 2024 07:32 PM
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दिल्ली में बढ़ते पलूशन की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए थे। इसमें एक गाड़ी वालों पर पलूशन के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाना भी था। इसके तहत बीते 50 दिनों में 2.6 लाख गाड़ियों पर 260 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इन गाडी मालिकों के पास पलूशन को नियंत्रित करने वाला प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं पाया गया था। सबसे ज्यादा चालान ग्रैप-4 के लागू होने के समय हुए थे।

यह एक्शन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत किया गया है। 16 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच पर्यावरण विभाग ने जीआरएपी के सभी चार चरणों में 260,258 चालान जारी किए। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ना होने के कारण प्रति गाड़ी वालों पर 10000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। स्टेज IV के लागू होने के दौरान यातायात उल्लंघन के लिए सबसे अधिक जुर्माना जारी किया गया, 18 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कुल 114,089 चालान जारी किए गए।

17 नवंबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय AQI का स्तर 450 पर पहुंच गया था। इस साल यह आंकड़ा साल पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंचा था। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्थिति को काबू पाने के लिए ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया था। इसके बाद GRAP के तहत कार्रवाई का सबसे सख्त स्तर लागू किया गया था।

बढ़ते पलूशन को देखते हुए शहर में गैर जरूरी ट्रकों के घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान केवल जरूरी सामान को लाने वाले ट्रकों के घुसने की छूट थी। इसके अलावा स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रहे ट्रक भी शामिल थे, जिसमें LNG, CNG, BS-VI डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। दिल्ली के बाहर से गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि EV और CNG/BS-VI डीजल वाहनों को छूट दी गई।

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