Hindi Newsदेश न्यूज़Will the Indians who were deported in handcuffs ever be able to go back to America

क्या फिर कभी अमेरिका वापस जा पाएंगे हथकड़ी पहनाकर निकाले गए भारतीय?

  • यूएस सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट के अनुसार, डिपोर्ट किए जाने या निकाले जाने के बाद दोबारा एप्लाई करने के लिए आवेदन की सहमति फॉर्म I-212 के तहत हासिल करनी होती है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 7 Feb 2025 07:56 AM
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क्या फिर कभी अमेरिका वापस जा पाएंगे हथकड़ी पहनाकर निकाले गए भारतीय?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभावनाएं जताई हैं कि अभी और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और वापस भारत भेजा जाएगा। बुधवार को ही 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की अमेरिका से भारत वापसी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यह पहली बार भारतीय को डिपोर्ट किया गया है। सवाल है कि क्या इस तरह से भारत लौटे लोग कभी अमेरिका दोबारा जा पाएंगे।

इंडिया टुडे से बातचीत में दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष केके मेनन कहते हैं कि अगर डिपोर्ट किए हुए लोग यात्रा के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भारत में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा. 'जब तक उनके पास वास्तविक भारतीय पासपोर्ट है और उन्होंने वैध दस्तावेजों का इस्तेमाल किया होगा, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।'

उन्होंने कहा, 'अगर किसी ने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा या अपना फोटो किसी और के पासपोर्ट में लगाया होगा या डंकी रूट के लिए नाम जन्म तारीख या अन्य जानकारी बदली होगी, तो उन्हें पासपोर्ट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवई का सामना करना पड़ सकता है।'

पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान एडवोकेट जनरल रहे अतुल नंदा ने चैनल को बताया, 'जब भी आप वीजा फॉर्म भरते हैं, तो एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है। एक बार डिपोर्टेशन का ठप्पा लगने के बाद कई देश उन्हें वीजा नहीं देते हैं।' उन्होंने कहा, 'खासतौर से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश किसी को भी वीजा नहीं देंगे, जिन्हें अवैध प्रवासी के तौर पर डिपोर्ट किया गया है।'

नियम

यूएस सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट के अनुसार, डिपोर्ट किए जाने या निकाले जाने के बाद दोबारा एप्लाई करने के लिए आवेदन की सहमति फॉर्म I-212 के तहत हासिल करनी होती है। अगर कोई व्यक्ति इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(a)(9)(A) या (C) के तहत प्रवेश नहीं पा सकता है, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल कर प्रवेश के लिए फिर से आवेदन करने की सहमति मांगने के लिए भरना होता है।

रिपोर्ट में अमेरिकी दूतावास के हवाले से बताया गया है, 'डिपोर्ट किया गए या निकाले गए व्यक्ति को परिस्थितियों के आधार पर दोबारा आवेदन करने से 10 सालों तक रोका जा सकता है। कुछ मामलों में इस अयोग्यता से छूट मिल सकती है।' रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका विदेश विभाग का कहना है कि डिपोर्ट किए गए अवैध 'एलियन्स' कम से कम 5 सालों तक वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही कई और नियम भी लगाए गए हैं।

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