Hindi Newsदेश न्यूज़Supreme Court Ranveer Allahabadia Case Advocate Abhinav Chandrachud gives reference of Apoorva Arora decision

किस केस का हवाला देकर अभिनव चंद्रचूड़ ने मांगी रणवीर इलाहाबादिया के लिए राहत? क्या बोला SC

  • SC Ranveer Allahabadia: सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया केस की सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने पॉडकास्टर को राहत दिलाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई तर्क पेश किए।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 18 Feb 2025 02:21 PM
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किस केस का हवाला देकर अभिनव चंद्रचूड़ ने मांगी रणवीर इलाहाबादिया के लिए राहत? क्या बोला SC

SC Ranveer Allahabadia: सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया केस की सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने पॉडकास्टर को राहत दिलाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई तर्क पेश किए। इसके साथ ही साथ एडवोकेट चंद्रचूड़ ने अपूर्वा अरोड़ा केस में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने इस फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि अश्लीलता के लिए केवल गाली-गलौज पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट चंद्रचूड़ के तर्क से प्रभावित नहीं हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहाकि क्या उस फैसले से यह लाइसेंस मिल जाता है कि आप कुछ भी कह दें?

क्या था अपूर्वा अरोड़ा केस?
अपूर्वा अरोड़ा केस कॉलेज रोमांस नाम की एक वेब सिरीज को लेकर दायर किया गया था। इस मामले में वेब सिरीज के निर्माताओं और लीड कास्ट के खिलाफ नग्नता फैलाने का केस दर्ज किया गया था। अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा ने इस वेब सिरीज में लीड रोल निभाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में निर्माताओं और लीड कास्ट को राहत देने से इनकार कर दिया था। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए क्रिमिनल केस खत्म कर दिया था कि गाली-गलौज अपने आप में अश्लीलता नहीं है।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर मंगलवार को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने इसके साथ उन टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की। इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहाकि उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला।

सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की अमर्यादित टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाते हुए उनके वकील से पूछा कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए।

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