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दो महीने की भी है सरकारी नौकरी तो मिलेगा आरक्षण, केंद्र सरकार ने SC को बताया कैसे होगा लागू

यदि केंद्र सरकार के किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक अर्जी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 6 Oct 2023 12:32 PM
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दो महीने की भी है सरकारी नौकरी तो मिलेगा आरक्षण, केंद्र सरकार ने SC को बताया कैसे होगा लागू

यदि केंद्र सरकार के किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि ऐसी अल्पकालिक अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को आदेश दिया गया है। दरअसल शीर्ष अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अस्थायी नौकरियों में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसकी ओर से 2022 में ही एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 45 दिन या उससे अधिक समय के लिए निकाली गई वैकेंसी में भी आरक्षण देने को कहा गया था। 

यही नहीं केंद्र सरकार ने अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि आरक्षण पाने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के लिए जारी किया गया है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अदालत ने मामले को बंद कर दिया। यही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार के आदेश का कहीं पालन नहीं होता है तो आप फिर से कोर्ट में आ सकते हैं। कानून के अनुसार किसी भी मामले को सुना जाएगा और उसका समाधान होगा। गौरतलब है कि कई राज्यों में भी ऐसे मामले उठे थे, जिनमें कहा गया कि अस्थायी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं और उनमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।