Hindi Newsदेश न्यूज़Chief Justices of 4 High Courts including Gujarat and Guwahati changed Center approved recommendations of collegium - India Hindi News

गुजरात, गुवाहाटी सहित 4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बदले, केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिशों को किया मंजूर

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूर करते हुए चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति पर हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Sun, 12 Feb 2023 09:51 AM
share Share

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूर करते हुए चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति पर हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने नए मुख्यन्यायधीशों की जानकारी देते हुए लिखा, ''भारत के संविधान के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं!''

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मिश्रा को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्या न्यायधीश बनाया गया है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नामों पर मुहर लगा दी है।

इससे पहले 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति किया गया। कॉलेजियम की ओर से दोनों नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी। इन दोनों जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों के पद हैं और अब एक भी रिक्त नहीं रह गया है।

सरकार की ओर से कई बार जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर तैयार होना चाहिए, जिसका जिक्र शीर्ष अदालत ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करते हुए किया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें