सर्वे के दौरान आयकर अधिकारी आपके फोन को कर सकते हैं सीज? जानिए क्या हैं नियम
टैक्स अधिकारियों को अनुमति है कि वे सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरणों की हार्ड डिस्क को क्लोन कर सकते हैं। साथ ही वे अध्ययन के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के फोन भी क्लोन कर सकते हैं।
BBC Survey Update: दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में गुरुवार को तीसरे दिन भी आयकर विभाग ने अपना सर्वे जारी रखा। सूत्रों ने कहा कि कर अधिकारी बीबीसी के वित्तीय दस्तावेजों, लेन-देन के रिकॉर्ड, स्टॉक के कागजात, व्यापार और समझौतों को खंगाल रहे हैं। आयकर के किसी भी सर्वे के दौरान, अधिकारियों को नकद या डिजिटल दस्तावेजों (फोन भी) सहित किसी भी दस्तावेज या सामान को जब्त करने की अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल उठता कि जब अधिकारी उसे सीज नहीं कर सकते तो क्या वे मोबाइल फोन या हार्ड-डिस्क का क्लोन (कॉपी) बना सकते हैं?
इंडिया टुडे के अनुसार, आयकर के सर्वे के दौरान अधिकारियों को आवश्यक मूल दस्तावेजों की कॉपीज बनाने की अनुमति है। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों को अनुमति है कि वे सर्वे के दौरान डिजिटल उपकरणों की हार्ड डिस्क को क्लोन कर सकते हैं। साथ ही वे अध्ययन के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय विभागों के अधिकारियों के फोन भी क्लोन कर सकते हैं।
अतीत में, जब आईटी विभाग ने ग्लोबल नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन ऑक्सफैम पर सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने कहा, "उन्होंने (कर अधिकारियों ने) ऑक्सफैम इंडिया सर्वर और वरिष्ठ नेतृत्व टीम और फाइनेंस लीड के निजी मोबाइल फोन की क्लोनिंग करके सारा डेटा भी ले लिया।'' इसी तरह जब आयकर विभाग ने एक न्यूज ऑर्गनाइजेशन पर सर्वे किया तो वहां के अधिकारियों के मोबाइल और हार्ड डिस्क का डेटा क्लोन कर लिया गया था।
विपक्षी दलों ने की है कार्रवाई की निंदा
विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। बीबीसी द्वारा दो-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया।
'आयकर अधिकारियों संग कर रहे सहयोग'
इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। दिल्ली में बीबीसी के एक कर्मचारी ने कहा कि वे सामान्य रूप से समाचार प्रसारित कर रहे हैं। 'सर्वे ऑपरेशन' के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रमोटर्स या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता। उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया मंचों पर डॉक्यूमेंट्री की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक और जत्थे पर अप्रैल में सुनवाई होगी।
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