अमृत भारत के जनरल कोच में प्रीमियम ट्रेन जैसी सुविधाएं, रेल मंत्री ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘10 हजार लोकोमोटिव में कवच लगाया जा रहा है और 15 हजार किलोमीटर ट्रैकसाइड फिटिंग की जा रही है। इंजनों के आगे कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।’
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) का दौरा किया। वह यहां वंदे भारत रेक, अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, 'अमृत भारत ट्रेन साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। इसके जनरल कोच में किसी भी प्रीमियम ट्रेन जैसी ही सुविधाएं हैं। इसे सबका साथ, सबका विकास और अन्त्योदय की भावना से बनाया गया है।' रेल मंत्री ने कहा कि आप इस ट्रेन में कई नई सुविधाएं देखेंगे, जैसे सीटों और पंखों की गुणवत्ता, चार्जिंग पॉइंट और नए डिजाइन वाले शौचालय तैयार किए गए हैं। वंदे भारत ट्रेनों में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं।
चेन्नई स्थित ICF में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, '10 हजार लोकोमोटिव में कवच लगाया जा रहा है और 15 हजार किलोमीटर ट्रैकसाइड फिटिंग की जा रही है। इंजनों के आगे कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अब नए डिजाइन के बोल्ट लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें निकाला न जा सके।' अमृत भारत ट्रेनों के किराए से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो रेलवे बोर्ड तय करेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रेल मंत्री के आज के दौरे का वीडियो फुटेज जारी किया है। इसमें वह नई-नई बनी ट्रेनों का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। साथ ही, संबधित अधिकारियों की ओर से उन्हें ट्रेनों को लेकर अहम जानकारियां दी जा रही हैं।
रेलवे टिकटों को लेकर एससी की अहम टिप्पणी
केंद्रीय रेल मंत्री ऐसे समय आईसीएफ का दौरा करने पहुंचे जब कल ही (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को लेकर अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के बुनियादी ढांचे का मुख्य आधार है। इसकी टिकट प्रणाली की शुचिता और स्थिरता को बाधित करने के हर प्रयास को रोका जाना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने रेलवे टिकट प्रणाली में धोखाधड़ी के 2 आरोपियों की दो अलग-अलग अपील पर सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने कहा, ‘भारतीय रेल सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों के आवागमन में मदद करती है और इस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। टिकट प्रणाली को बाधित करने के किसी भी प्रयास को तुरंत रोका जाना चाहिए।’ ये अपील रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 की व्याख्या से संबंधित थीं। इस धारा में रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति के अनधिकृत कारोबार के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।