Hindi Newsदेश न्यूज़Dera Chief Gurmeet Ram Rahim Singh Gets Supreme Court Notice In 2002 Murder Case

डेरा चीफ गुरमीत राम-रहीम की मुश्किलें बढ़ीं, 23 साल पुराने केस में SC ने थमाया नोटिस; क्या है मामला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत सिंह और 4 अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ CBI ने याचिका दायर की थी।

Pramod Praveen पीटीआई, नई दिल्लीFri, 3 Jan 2025 03:30 PM
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने नोटिस जारी कर 2002 के मर्डर मामले में बरी किए गए चार अन्य लोगों से भी जवाब मांगा है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पिछले साल 28 मई 2024 को गुरमीत सिंह और चार अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले की सुनवाई पहले से ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ कर रही है, इसलिए इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए उनकी पीठ के सामने लिस्ट किया जाएगा।

क्या है मामला?

10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरूक्षेत्र की खानपुर कॉलोनी में रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वजह उस गुमनाम चिट्ठी से जुड़ी है, जिसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत राम रहीम द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को उजागर किया गया था। शक था कि डेरा के तत्कालीन प्रबंधक रंजीत सिंह ने उस चिट्ठी का प्रचार प्रसार करवाया था। उस चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेरा में कैसे महिला अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इस चिट्ठी के सार्वजनिक होने और डेरा के मैनेजर की संदिग्ध हत्या के बाद बड़े पैमाने पर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था।

ये भी पढ़ें:प्रचंड ठंड में गर्मा रहा किसान आंदोलन, महापंचायत के बाद 9 जनवरी को भी ऐक्शन
ये भी पढ़ें:गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका, बेअदबी मामले में चलेगा ट्रायल; SC ने हटाई रोक
ये भी पढ़ें:हरियाणा में भाजपा की जीत में कितना चला राम रहीम का जादू? चर्चाओं ने पकड़ा जोर
ये भी पढ़ें:भाजपा नहीं कांग्रेस के लिए 'चार्जर' साबित हुए राम रहीम, नतीजे कर देंगे हैरान

इस मामले में 2021 में, पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या में शामिल होने के लिए गुरमीत राम रहीम और चार अन्य - अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और सबों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया थी। राम रहीम पर 31 लाख रुपये, सबदिल सिंह पर 1.50 लाख रुपये, जसबीर सिंह और कृष्ण लाल पर 1.25 लाख रुपये और अवतार सिंह पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

अगला लेखऐप पर पढ़ें