शिंदे मामले में कुणाल कामरा पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, गिरफ्तारी पर क्या आदेश?
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा है। हालांकि कोर्ट ने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फैसले को सार्वजनिक करने तक कामरा को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने पुलिस से कहा कि इस मामले में आदेश पारित होने तक कामरा को गिरफ्तार न किया जाए।
गौरतलब है कि मुंबई के एक कॉमेडी शो के दौरान एकनाथ शिंदे के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में खार थाने में कामरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जस्टिस एस कोतवाल और जस्टिस एस मोदक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है। वहीं कुणाल कामरा ने शिवसेना विधायक की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। उनके खिलाफ अन्य थानों में भी शिकायतें दर्ज हैं।
कामरा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा और व्यवसाय करने के अधिकार और संविधान के तहत प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। तमिलनाडु के निवासी कामरा को पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय से इस मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। वहीं तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद कामरा मुंबई पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।