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भारत छोड़कर भाग गया बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी, बोला- एशिया से बहुत दूर हूं

  • मुंबई के बांद्रा इलाके में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हत्या कर दी गई थी और अख्तर पर इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईFri, 21 Feb 2025 10:40 PM
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भारत छोड़कर भाग गया बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी, बोला- एशिया से बहुत दूर हूं

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर का कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के एक कुख्यात अपराधी ने भारत से भागने में उसकी मदद की है। मुंबई पुलिस द्वारा वीडियो की पुष्टि की जा रही है। सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को सामने आए वीडियो में अख्तर ने कथित तौर पर कहा कि पाकिस्तान के कुख्यात अपराधी शहजाद भट्टी ने भारत से भागने में उसकी मदद की और अब वह एशिया से बहुत दूर है। वीडियो में अख्तर अपने दुश्मनों को धमकाते हुए भी नजर आ रहा है। अधिकारी के अनुसार, मुंबई अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस का मानना ​​है कि अख्तर भारत में ही है। उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी ने पिछले महीने पंजाब में कुछ जबरन वसूली के कॉल किए थे।

अधिकारी ने बताया कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति अख्तर लग रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह वीडियो देश के अंदर ही बनाया गया हो। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अख्तर, शुभम लोनकर और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ फरार आरोपियों में से एक है।

मुंबई के बांद्रा इलाके में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हत्या कर दी गई थी और अख्तर पर इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप हैं। पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले अख्तर को आखिरी बार उत्तराखंड के नैनीताल में लोनकर के साथ देखा गया था।

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पिछले महीने के आखिरी में मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामलों के विशेष न्यायाधीश बी. डी. शेलके ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का मानना ​​है कि वांछित आरोपी बिश्नोई फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा। न्यायाधीश ने कहा था कि इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है। अदालत ने हत्या में शामिल फरार आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए भी इसी तरह की टिप्पणियां कीं।

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