सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, दूसरे राज्य के TET पास नहीं देंगे सहायक आचार्य परीक्षा
- झारखंड में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति (परीक्षा) में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होनेवाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है।
झारखंड में 26001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति (परीक्षा) में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होनेवाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार और अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कौन नहीं हो पाएगा शामिल
इस मामले में हाई कोर्ट ने ऐसे छात्रों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए दूसरे राज्य से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार, एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है। अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। इस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर गुरुवार को फैसला आया। इस फैसले से अकेले जेटेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।