विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर जेपीएससी से हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति रिपोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में जेपीएससी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 24 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों के नियुक्ति के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को 24 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कोर्ट को बताया की नियुक्ति के संबंध में कुछ विश्वविद्यालयों से 437 पद के लिए अधियाचना मिली है, कई विश्वविद्यालय से अधियाचना अभी तक नहीं मिली है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाना है। अभी जेपीएससी को नए अध्यक्ष मिल गए हैं, अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी।
स्थायी नियुक्ति करने का आग्रह
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति किए जाने का प्रार्थी ने विरोध किया है और स्थायी नियुक्ति करने का आग्रह अदालत से किया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। जिसके बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारी की नियुक्ति संविदा पर ली जाने लगी है।
कोर्ट ने जेपीएससी से जाना चाहा की राज्य के विश्वविद्यालयों में बीते वर्षों में लेक्चरर के पद के लिए कितनी परीक्षाएं ली गयीं। जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रांची यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में अधियाचना मांगी गई है। जेपीएससी जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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