पेपर लीक मामले में छह की जमानत पर आदेश 9 को
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीआईडी की विशेष अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जो 9 मई को सुनाया...

रांची, संवाददाता। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात सीआईडी की विशेष अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 9 मई को सुनाएगी। मामले में आरोपी कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय और अभिलाष कुमार ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। सभी आरोपी इंडियन रिजर्व बटालियन-8 के जवान हैं। सीआईडी ने आरोपियों को उक्त मामले में 25 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वे तब से जेल में हैं। बता दें कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गए थे।
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