सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में पांच आरोपी को झटका, याचिका खारिज
झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों को झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों को सीआईडी ने 25 मार्च...

रांची, संवाददाता। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों को झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने बीते 8 और 14 मई को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कुंदन कुमार, राम निवास राय, शशि भूषण दीक्षित, विवेक रंजन एवं कृष्णा स्नेही को राहत देने से इनकार किया है। आरोपियों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। सीआईडी ने आरोपियों को उक्त मामले में 25 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से जेल में हैं।
इससे पूर्व अदालत कविराज, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार, निवास कुमार राय और अभिलाष कुमार को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। बता दें कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है।
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