प्रो मिथिलेश कुमार मामले में दायर याचिका खारिज
झारखंड हाई कोर्ट ने प्रो मिथिलेश कुमार सिंह की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन के लिए जेपीएससी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। जेपीएससी ने मई 2024...

हजारीबाग, वरीय संवाददाता । झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची की ओर से प्रो मिथिलेश कुमार सिंह की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन के लिए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में दाखिल किए गए एल पी ए संख्या - 471/2024 को खारिज कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी के एल पी ए को मेंटेनेबल नहीं माना और पूर्व में प्रो मिथिलेश द्वारा दायर याचिका में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने को कहा है। ज्ञात हो कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया को छह हफ्ते में पूरा करने का निर्देश 31 जनवरी,2024 के फैसले में जेपीएससी को दिया गया था, इसके बावजूद जेपीएससी ने प्रोमोशन के डेट को शिफ्ट करने के बजाय पूर्व में दिए गए प्रोमोशन को रद्द कर दिया था। जेपीएससी ने यह काम तब भी किया जबकि प्रार्थी प्रो मिथिलेश ने फैसले का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अवमानना याचिका भी दायर की हुई थी। प्रो मिथिलेश के साथ ही अन्य छह शिक्षकों की प्रोन्नति को जेपीएससी ने मई, 2024 में रद्द कर दिया था।जो शिक्षक जेपीएससी के इस फैसले से प्रभावित थे उनमें डॉ आशीष कुमार झा (तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक), ए के डेल्टा, बुशरा राजा, अगाधा सिल्विया खलखो, एन वेंकट अप्पा राव और डॉ कहकशां परवीन शामिल हैं। इनमें से कहकशां परवीन की मौत जेपीएससी के इस फैसले के बाद ही अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई थी। मई, 2024 में जेपीएससी द्वारा प्रोमोशन रद्द करने का पत्र रांची विश्वविद्यालय को भेजा गया, जिसे सिंडिकेट की मीटिंग बुलाकर बिना कोई पूछताछ और सफाई का मौका दिए ही रद्द करने के प्रस्ताव को पास करा लिया गया। यहां तक कि प्रो मिथिलेश द्वारा रांची यूनिवर्सिटी को दिए आवेदन पर विचार करना भी कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा और सिंडिकेट के सदस्यों ने मुनासिब नहीं समझा।प्रोमोशन रद्द करने के चार महीने बाद अगस्त, 2024 ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में एल पी ए दायर किया, जिसे आज चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने खारिज कर दिया।जेपीएससी ने प्रोमोशन रद्द करने का जो कारण बताया था वह ये कि आर यू को ए पी आई स्कोर के आधार पर प्रोमोशन देने के लिए कहा गया था और आर यू ने उसका अनुपालन नहीं करते हुए जेपीएससी को दिग्भ्रमित किया।
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