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झारखंड सरकार के 3 अफसरों पर लटकी तलवार, इन आरोपों की होगी जांच; जानिए गड़बड़ी के मामले

  • राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के तीन अधिकारी जय कुमार राम, मेरी मड़की और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है। जानिए इन पर क्या आरोप हैं।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, रांचीMon, 3 Feb 2025 11:55 AM
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झारखंड सरकार के 3 अफसरों पर लटकी तलवार, इन आरोपों की होगी जांच; जानिए गड़बड़ी के मामले

राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के तीन अधिकारी जय कुमार राम, मेरी मड़की और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इन अधिकारियों पर अपने कामों में लापरवाही बरतने, मनरेगा योजना में गड़बड़ी और अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप है। लगे आरोपों की जांच करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अलग-अलग सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को संचालन पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में बीडीओ रही मेरी मड़की पर मनरेगा योजना अंतर्गत मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में अनियमितता बरतने, बिना काम किए राशि भुगतान कर वित्तीय अनियमितता करने, फर्जी मस्टर रोल कराने, अभिलेखों को सही तरीके से नहीं रखने एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण नहीं करने से संबंधित कई गंभीर आरोप लगे थे। ग्रामीण विकास विभाग ने इन पर 26 जुलाई 2016 को आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। पूरे मामले की जांच के लिए विभागीय जांच पदाधिकारी सेवानिवृत्त आइएएस गणेश कुमार को बनाया गया है। झाप्रसे अधिकारी से 15 दिनों में लिखित बचाव बयान समर्पित करने को कहा गया है।

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साहेबगंज के पूर्व कार्यपालक अधिकारी सह जिला नजारत उप समाहर्ता के पद पर रहे जय कुमार राम पर कोरोना महामारी के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार की सहमति के दवा एजेंसियों को आपूर्ति आदेश देने और राशि का अपव्यय करने का आरोप है। साहेबगंज के उपायुक्त द्वारा 12 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र तय किया गया। मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कमल जॉन लकड़ा को जांच के लिए संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जय कुमार राम को पंद्रह दिनों में लिखित बचाव बयान देने का निर्देश दिया गया है।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव रहे अनिल कुमार सिंह पर अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप तय किया गया है। विभाग ने 26 जुलाई 2024 को आरोप पत्र गठित किया है। इन आरोपों की जांच के लिए विभागीय जांच पदाधिकारी सेवानिवृत्त आइएएस गणेश कुमार को बनाया गया है। झाप्रसे अधिकारी से 15 दिनों में लिखित बचाव बयान समर्पित करने को कहा गया है।

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