बेंजामिन नेतन्याहू को तो फांसी दो; अरेस्ट वॉरंट से भी संतुष्ट नहीं ईरान के अयातुल्लाह खामेनेई
- ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा है कि नेतन्याहू को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा प्रमुख योव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला सुनाया था।
ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने पर आपनी प्रतिक्रिया दी है। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोमवार को कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बजाय उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को ICC ने बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा प्रमुख योव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला सुनाया था। खामेनेई ने इस फैसले पर इजरायल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, "कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया यह काफी नहीं है। इन अपराधियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।"
इससे पहले ICC के जजों ने कहा था कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि नेतन्याहू और योव गैलेंट ने गाजा के लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यवस्थित हमले किए। उन्होंने हत्याएं की और युद्ध में भुखमरी का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। वहीं इजरायल ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इजरायल ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक और बेतुका करार दिया है। इस बीच गाजा के लोगों ने आशा व्यक्त की है कि यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने में मदद करेगा।
कोर्ट ने ईरान समर्थित हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के लिए भी वारंट जारी किया है। इब्राहिम पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के दौरान सामूहिक हत्याओं का आरोप हैं। उस पर जंग के दौरान बलात्कार करने और आम लोगों को बंधक बनाने के आरोप भी लगे हैं। इजरायल का दावा है कि उसने जुलाई में हवाई हमले में मसरी जिसे मोहम्मद डेफ के नाम से भी जाना जाता है, को मार गिराया है। हालांकि हमास ने अब तक इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया है।
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