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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, इस फैसले पर एक और न्यायाधीश ने लगाई रोक

  • Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक लगाने के फैसले तो न्यू हैम्पशायर के जज द्वारा भी रोक दिया गया है। इससे पहले इस पर सिएटल और मैरीलैंड के जज ने रोक लगाई थी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 10 Feb 2025 10:16 PM
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, इस फैसले पर एक और न्यायाधीश ने लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में झटका लगा है। ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही जन्म आधारित नागरिकता के नियम पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब एक के बाद एक तीन कोर्ट्स ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी है। न्यू हैम्पशायर के जज जोसेफ एन लैप्लाटे ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे अमेरिकी संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया। न्यू हैम्पशायर के पहले सिएटल और मैरीलैंड के जजों ने भी इसी तरह के तर्क देकर इस फैसले के खिलाफ रोक लगा दी थी।

सिविल लिबर्टी समूह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जज लेप्लाटे ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का यह आदेश अमेरिकी संविधान के मूल का उल्लंघन करता है। यह अमेरिकी संविधान के मौलिक मूल्यों में से एक को पलटने का प्रयास करता है। इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन द्वारा फैसले के बचाव के पक्ष में दिए गए तर्कों से असहमति जताते हुए जज लैप्लाटे ने कहा कि इस मामले को लेकर वह एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे।

ट्रंप प्रशासन के जन्म आधारित नागरिकता को चुनौती देने के लिए अमेरिका में कम से कम नौ मुकदमें दायर किए गए हैं। इनमें में ज्यादातर मुकदमें उन समूहों और लोगों ने दर्ज किए है, जो गर्भवती महिलाओं की देखरेख करते हैं।

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न्यू हैम्पशायर के पहले सिएटल के जज न्यायाधीश जॉन सी फकनौर ने कहा कि पिछले हफ्ते से ट्रंप प्रशासन लगातार संविधान की अनदेखी करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के राज्य का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी किया जाता है। ऐसे में हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं मैरी लैंड में भी एक संघीय न्यायाधीश ने अप्रवासी अधिकार समूहों और गर्भवती महिलाओं द्वारा लाए गए एक अन्य मामले में भी ट्रम्प के आदेश को रोक दिया, जिनके जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अवैध प्रवासी अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए उनके बच्चे भी अमेरिकी नागरिकता के अधिकारी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप भी खुलकर इस नागरिकता का विरोध करते हुए नजर आते हैं। इस प्रक्रिया को लेकर उनका कहना है कि अवैध प्रवासियों ने इस नागरिकता का गलत तरीके से उपयोग किया है। इसलिए इसे बंद किया जाना ही सही है। ट्रंप प्रशासन ने जजों के इन फैसलों को खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की है।

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