Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Case closed against Haryana BJP president Mohan Lal Badoli in Kasauli gang rape case

हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ बंद हुआ गैंगरेप का केस, आरोप लगाने वाली महिला पर दर्ज हुई FIR

  • हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली और सिंगर रौकी मित्तल के खिलाफ दाखिल एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। इस बीच उन पर अपराध का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जानिए क्या है मामला।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कसौलीThu, 6 Feb 2025 09:23 PM
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हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ बंद हुआ गैंगरेप का केस, आरोप लगाने वाली महिला पर दर्ज हुई FIR

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कसौली गैंगरेप केस में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली और सिंगर रौकी मित्तल के खिलाफ दाखिल एफआईआर को रद्द कर दिया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने उन पर अपराध का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

हिमाचल पुलिस ने पिछले हफ़्ते नालागढ़ कोर्ट में रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि कथित पीड़िता और गवाहों के बयान में काफी अंतर है(विरोधाभासी)। और तो और बडोली और मित्तल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता और आरोपी समेत 18 लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन पीड़िता और दो मुख्य गवाहों के बयानों में अंतर पाया गया। अधिकारी ने बताया कि महिला ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया था और उसके दावों के समर्थन में होटल से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला।

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हिमाचल पुलिस ने मामला वापस ले लिया है, जबकि हरियाणा पुलिस ने रॉकी मित्तल की शिकायत पर महिला और तीन अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें आरोप लगाया गया कि महिला ने बलात्कार के मामले में समझौता करने के बदले में उनसे 50 लाख रुपये ऐंठने की कोशिश की थी। पंचकूला के सेक्टर 5 थाने में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई।

मित्तल ने पुलिस को बताया कि महिला ने 21 और 22 जनवरी को उन्हें मिस्ड कॉल की थी और बाद में जब उन्होंने वापस कॉल किया तो पैसे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मना करने के बाद, महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 308(2) (जबरन वसूली), 308(5) (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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