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हरियाणा में दो हिस्से में बंटा SC कोटा, किस आधार पर अब आरक्षण पा सकेंगे दलित; पूरी डिटेल

  • राज्य सरकार का कहना है कि इसका फायदा गरीब दलित समुदायों को मिलेगा, जो अब तक लाभ से वंचित रहे हैं। इस आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव की वेबसाइट पर दी गई है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आरक्षण लागू होगा और किन लोगों को कैसे मिलेगा।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Thu, 14 Nov 2024 11:09 AM
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हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण में बताया था कि राज्य में अब अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला लिया गया है। उनके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इसकी जानकारी दी थी और उनका कहना है कि इसका फायदा उन गरीब दलित समुदायों को मिल सकेगा, जो अब तक लाभ से वंचित रहे हैं। इस आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव की वेबसाइट पर दी गई है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आरक्षण लागू होगा और किन लोगों को कैसे मिलेगा।

हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया है कि नौकरियों में आरक्षण का फायदा देने के लिए यह वर्गीकरण किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति आरक्षण दो हिस्सों में बंटेगा। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को कुल 20 फीसदी आरक्षण मिलता है। अब यह दो बराबर हिस्सों में बंटेगा। पहला 10 फीसदी हिस्सा वंचित अनुसूचित जातियों को मिलेगा और दूसरा 10 फीसदी आरक्षण अन्य अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। इस तरह दलित वर्ग के भीतर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा और यह कोटा अनुसूचित जाति के लिए तय कुल 20 पर्सेंट कोटे से ही दिया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों (DSC) के लिए तय कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर उसे अन्य अनुसूचित जातियों यानी OSC से भरा जाएगा। इसी तरह यदि अन्य अनुसूचित जातियों के लिए तय कोटे की सीटें नहीं भर पाती हैं तो उन्हें वंचित जातियों के कैंडिडेट्स के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। आदेश में एक जानकारी यह भी दी गई है कि सीटें बराबर दी जाएंगी, लेकिन यदि पदों की संख्या विषम है, जैसे 9 सीटें ही हैं तो 5 वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी और 4 सीटें अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होंगी।

वहीं उसी विभाग में दूसरी बार ऐसा होने पर इसके उलट किया जाएगा। 5 सीटें अन्य अनुसूचित जातियों को दी जाएंगी और 4 सीटें वंचित जातियों को मिलेंगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह अधिसूचना जारी होने के बाद पहली खाली पोस्ट में वंचित अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण का यह तरीका प्रदेश सरकार की नौकरियों, स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोटे में वर्गीकरण करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।

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