Hindi Newsबिहार न्यूज़Tuition teacher made video of raping 10th class student 20 years jail punishment 10 thousand fine also

10वीं की छात्रा से रेप कर वीडियो बनाता था ट्यूशन टीचर, 20 साल की जेल; 10 हजार जुर्माना भी

  • आरोपी ट्यूशन पढ़ाता था। दसवीं की छात्रा पीड़िता भी वहां पढ़ने जाती थी। इसी दौरान आरोपित उसे शर्बत में नशा मिलकर पिला दिया। नींद में आने के बाद आरोपित उसके साथ छेड़छाड़ व रेप करता था और विडियो बनाता था। लोक लज्जा के कारण पीड़िता घटना की जानकारी घर वालों को नहीं दी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 19 Jan 2025 03:09 PM
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10वीं की छात्रा से रेप कर वीडियो बनाता था ट्यूशन टीचर,  20 साल की जेल; 10 हजार जुर्माना भी

बिहार के नालंदा में एक ट्यूशन टीचर ने गुरु और शिष्य के संबंध को कलंकित कर दिया। वह अपनी नाबालिग छात्रा के साथ नशा खिलाकर रेप करता था। कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि ट्यूशन टीचर ने रेप का वीडियो बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने आरोपित निजी शिक्षक अमन राज को रेप, धमकी देने केअलावा आईटी एक्ट में क्रमश: सात साल, तीन साल व दो साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर प्रतिकर योजना से दिलाने का आदेश दिया है। आरोपित अमन हरनौत थाना क्षेत्र का निवासी है।

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विशेष पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने सभी आठ लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपित अपने फुआ के यहां रहकर ट्यूशन पढ़ाता था। दशम वर्ग की छात्रा पीड़िता भी वहां पढ़ने जाती थी। इसी दौरान आरोपित उसे शर्बत में नशा मिलकर पिला दिया। नींद में आने के बाद आरोपित उसके साथ छेड़छाड़ व रेप करता था और विडियो बनाता था। लोक लज्जा के कारण पीड़िता घटना की जानकारी घर वालों को नहीं दी और ट्यूशन जाना छोड़ दी। इसके बाद आरोपित पीड़िता के भाई के मोबाइल पर फोटो शेयर कर शादी करने का दबाव बनाने लगा।

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इंकार के बाद आरोपित पीड़िता का अश्लील फोटो फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने 23 जून 2022 को रहुई थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करायी। दो साल से ज्यादा की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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