Hindi Newsबिहार न्यूज़Owner now be able to release seized vehicle in liquor case Nitish cabinet approves new rule

शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा सकेंगे मालिक, भरना होगा इतना पैसा; नए नियम पर नीतीश कैबिनेट की मुहर

बिहार में अब अगर उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 May 2023 06:53 PM
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बिहार में शराबबंदी के नियमों में नीतीश सरकार ने ढील दी है। शराब केस में जब्त गाड़ी अब वाहन मालिक छुड़वा सकेंगे। इसके लिए उन्हें गाड़ी की कीमत की 10 फीसदी राशि जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट से कुल 24 एजेंडे को मंजूरी मिली है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए 1218 पदों पर बहाली भी की जाएगी।

बिहार में अब अगर उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। यह राशि गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। अब तक शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों को पुलिस अपने पास ही रखती है। राज्य कैबिनेट ने मद्य निषेध कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा कैबिनेट में मद्यनिषेध विभाग में 1218 पदों का सृजन कर उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसपर भी सहमति जताई है।

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