मतदाता सूची प्रकाशन तिथि में संशय पर प्राधिकार ने लगाई फटकार
कार ने मतदान संपन्न कराने का जिम्मा सौंपी है बीडीओं की जगह सीओ को अररुआं व रीवां पैक्सों में मतदान को लेकर फूंक-फूंककर कदम रख रहे अधिकारी करगहर, एक संवाददाता। प्रखंड की दो पैक्सों में पुर्ननिर्वाचन...

करगहर, एक संवाददाता। प्रखंड की दो पैक्सों में पुर्ननिर्वाचन को लेकर जारी आदेश में संशय पर निर्वाची पदाधिकारी ने प्राधिकार से मार्ग निर्देशन मांगी है। जिसमें मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन तिथि में भिन्नता होने की बात कही गई है। निर्वाची पदाधिकारी के पत्र के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अररुआं और रीवां पैक्सों में मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन की तिथि में उत्पन्न संशय पर फटकार लगाई है। पत्र में कहा है कि निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना में उत्पन्न कट ऑफ तिथि 31 जनवरी 2025 के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2025 को निर्देशित किया गया था।
इसके बाद प्राधिकार द्वारा नौ अप्रैल 2025 को जारी पत्र में रीवां पैक्स में 63 व अररुआं पैक्स में 227 नामों को जोड़कर 15 अप्रैल 2025 को मतदाता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। पुनः 8 मई 2025 को अररुआं पैक्स में कतिपय नामों के सामने मृत शब्द को विलोपित करने व मतदाताओं का दोबारा शामिल नामों के सामने दोहरी, तिहरी प्रविष्टि अंकित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के अनुपालन के साथ तैयार मतदाता सूची के आधार पर दोनों पैक्सों का निर्वाचन घोषित तिथि के अनुसार संपन्न कराने आदेश दिया गया है। विदित हो कि उक्त दोनों पैक्सों में निर्वाचन के दौरान नियमों का अनुपालन में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी की संदिग्ध भूमिका के विरुद्ध प्राधिकार ने पद मुक्त करते हुए अंचलाधिकारी अजीत कुमार को निर्वाची पदाधिकारी का पदभार सौंपा है। विवादित दो प्राथमिक कृषि साख समितियों में पुर्ननिर्वाचन संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें सूचना प्रकाशन, नामांकन तथा मतदान की तिथि घोषित की गई है। नियमों के अनुपालन में त्रुटि न हो, अधिकारी और कर्मी प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से ध्यान देकर फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। ताकि आगामी 12 जून को मतदान संपन्न कराया जा सके। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि प्राधिकार के पत्र के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। फोटो नंबर- 5 कैप्शन- करगहर प्रखंड सह अंचल कार्यालय।
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