गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को दस-दस साल जेल की सजा
पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। गैर इरादतन हत्या के जुर्म में अदालत ने पिता एवं पुत्र को दस-दस साल जेल की सजा दी। वहीं अलग से दस-दस हजार रुपया जुर्मान

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।गैर इरादतन हत्या के जुर्म में अदालत ने पिता एवं पुत्र को दस-दस साल जेल की सजा दी। वहीं अलग से दस-दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। यह फैसला जिला व अपर सत्र न्यायाधीश बजरंज कुमार चौधरी ने सुनाई। गैर इरादतन हत्या के आरोपी डगरूआ थाना के एकौहवा गांव निवासी मोजिबुर रहमान एवं उसके पुत्र मोजम्मिल उर्फ मोज्जम अली को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अभिताभ आनंद ने अदालत में पक्ष रखा। बीते 16 मई 2018 की इस घटना में एकौहवा गांव निवासी सुलेमान की हत्या हो गई थी। मृतक की पत्नी रकिना खातून ने डगरूआ थाने में कांड संख्या 85/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
मुकदमें की सुनवाई की दौरान अदालत ने सात लोगों की गवाही को कलमबंद किया। इसमें डॉक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे। सभी पहलूओं गौर करने के बाद अदालत ने दोनों पिता-पुत्र को दोषी करार दिया और दस साल कारावास की सजा दी। .....रमजान में तराबी पढ़ाने को लेकर विवाद: इस गैर इरादतन हत्या के पीछे की वजह रमजान में तराबी पढ़ाने के विवाद को बताया गया। मृतक सुलेमान की पत्नी का कहना था कि रमजान को लेकर मस्जिद में गांव वालों की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि आरोपित मोजिबुर रहमान या उसके पुत्र मोजम्मिल उर्फ मोज्जम अली इस बार तराबी नहीं पढ़ाएंगे। उसके स्थान पर मृतक के एक रिश्तेदार को बुलाया गया। इसी बात पर दोनों पिता-पुत्र नाराज हो गए और घटना के दिन अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक के घर पहुंचे। मृतक पर ही आरोप लगाते हुए सभी ने गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। इस मारपीट से सुलेमान बेहोश हो गए। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।