बिहार पशु विज्ञान विवि के नवनियुक्त वीसी से जवाब-तलब
पटना हाईकोर्ट ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए वीसी डॉ. इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने वीसी को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामले...

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वीसी डॉ. इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की। वीसी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने अर्जी में उठाये गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति नानी तगिया की एकलपीठ ने राजेन्द्र कुमार बघेरवाल की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व कुलाधिपति कार्यालय को भी इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता रौशन ने कोर्ट को बताया कि वीसी ने अपनी नियुक्ति में बहुत सारे तथ्यों को छुपा कर पद हासिल किया है।
उनका कहना था कि वीसी बनने के पूर्व इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का मामला 2023 से लंबित है। उनका कहना था कि आईसीएआर ने इनके खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया ,जो अब तक लंबित है। यही नहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में इनके विरुद्ध जमानती वारंट भी जारी किया था। बाद में केस निष्पादित हो गया। 2024 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। डॉ. इंद्रजीत सिंह ने अपनी सभी अयोग्यता संबंधी तथ्यों को छुपा कर वीसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और नियुक्त हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सूचना के अधिकार के तहत कई अहम जानकारी मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया है। केस दायर करने के पहले ही कुलाधिपति को दी गई थी।
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